समस्तीपुर: फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक और नियोजन इकाई के सदस्यों पर प्राथमिकी
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समस्तीपुर/कल्याणपुर :- समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर में कार्यरत फर्जी शिक्षक की नौकरी जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगरानी जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर के शिक्षक पवन कुमार गलत प्रमाण पत्र पर नियोजित हुए थे। वे पिछले 10 वर्षों से नौकरी कर रहे थे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार मौआर ने शिक्षक एवं अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज प्राथमिकी में शिक्षक, नियोजन इकाई के सदस्यों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) आइपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी जांच के तहत नियोजित शिक्षक की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया।
इस कारण प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फर्जी अंक व प्रोविजनल प्रमाण पत्र के आधार पर हुई नियुक्ति कल्याणपुर प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर के शिक्षक पवन कुमार के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच में इसका पर्दाफाश हुआ।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत मैट्रिक के प्रमाण पत्र को जांच के लिए उपलब्ध कराया। इसमें परीक्षा समिति ने जांच के बाद अंक पत्र एवं प्रोविजनल प्रमाण पर को फर्जी करार दिया। उक्त कोड संख्या के आधार पर प्रमाण पत्र ब्रज किशोर के नाम से जांच था।
वर्जन :
कल्याणपुर प्रखंड के एक शिक्षक ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन कराया था। यह एक संज्ञेय अपराध है। अवैध नियुक्ति में नियोजन इकाई के सदस्यों एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षक ने उच्च न्यायालय पटना द्वारा दी गई क्षमादान अवधि में भी त्याग पत्र नहीं दिया। धोखाधड़ी का कार्य करते हुए सरकारी राशि एवं लाभ प्राप्त करते रहे। इस कारण प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
-सुरेंद्र कुमार मौआर
पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना।