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बिहार में हर्ष फायरिंग करने पर रद होगा शस्त्र लाइसेंस, राज्य के सभी जिलों के लिए विशेष निर्देश जारी

शादी समारोह या अन्य मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। ऐसे शस्त्रधारकों का लाइसेंस रद करने की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने हर्ष फायरिंग को लेकर सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश जारी किया है। इसमें बिना वजह शस्त्र का इस्तेमाल करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

बढ़ रहे हर्ष फायरिंग के मामले

राज्य में हाल के दिनों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हर्ष फायरिंग के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से हर्ष फायरिंग से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

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इसमें जिलों से यह रिपोर्ट मांगी गई है, कि पिछले एक साल में हर्ष फायरिंग की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं? इन घटनाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया और सजा दिलाई गई? जिले में शस्त्र लाइसेंस रद करने की कितनी अनुशंसा की गई? इसकी रिपोर्ट भी मांग गई है। इन अनुशंसाओं पर मुख्यालय स्तर से निर्णय लिया जाएगा। इसका विस्तृत डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

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मौके पर पहुंच पुलिस सबूत जुटाएगी

सभी जिलों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर्ष फायरिंग की घटना सामने आते ही थाना स्तर से अविलंब पुलिस बल घटनास्थल पर भेजा जाए। पुलिस की टीम वहां जाकर घटना का वीडियो भी साक्ष्य के रूप में जब्त करे। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों का बयान लिया जाए।

अगर हर्ष फायरिंग में किसी को नुकसान न भी पहुंचे तब भी इसे अपराध मानते हुए कांड दर्ज किया जाए। मौत पर हत्या की धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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