अब बिना बिल के दवा नहीं बेच सकते दुकानदार, शिकायत मिलने पर समस्तीपुर जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती से की जाएगी कार्रवाई
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समस्तीपुर :- दवा दुकानों से बिना बिल की कोई दवा लेते हैं तो सावधान हो जाइए। बिना बिल की दवा नकली वह अमान्य हो सकती है। जिससे मरीजों को फायदा के बदले नुकसान हो सकता है। इन दिनों जिले में बिना बिल के ही धड़ल्ले से दवा बेची जा रही है। वहीं बिल के नाम पर कुछ दुकानदार सादे कागज पर दवा का दाम जोड़ कर ग्राहक को थमा देते हैं। ग्राहक भी पर्ची को दबा बिल मानकर घर लौट जाते हैं, लेकिन ऐसी पर्ची अमान्य है। जिसके कारण मरीज व उनके परिजन ऐसी दवा दुकानदारों की ठगी का शिकार भी होते है।
इसकी गंभीरता को देखते हुए डीएम योगेंद्र सिंह ने औषधि विभाग को लगातार दवा दुकानों की जांच करने एवं दोषी दवा दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सहायक औषधि नियंत्रक नीलिमा कुमारी ने कहा कि हर हाल में हर दवा दुकानदार को दवा बेचने के दौरान ग्राहक को बिल देना है। ग्राहक को बिल नहीं देने की शिकायत मिलने पर दोषी दुकानदार के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिल के लिए लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। दवा खरीदने के बाद उन्हें बिल मांगना चाहिए, ताकि वह ठगी का शिकार नहीं हो सके।
बिल पर रहता है यह जानकारी :
दवा दुकानदारों के बिल की भी जांच ग्राहकों को करनी चाहिए। दुकानदार द्वारा दिए गए बिल पर दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर के अलावा लाइसेंस नंबर, बिल नंबर, जीएसटी नंबर आदि अंकित रहता है। साथ ही दवा का नाम व दर भी अंकित करना है। ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उन्होंने कौन सी दवा कितने में खरीदी है।
14 सौ दवा दुकान है लाइसेंसी :
समस्तीपुर जिले में फिलहाल 14 सौ दवा दुकान लाइसेंसी है। इसमें एलोपैथिक दवा के थोक एवं खुदरा दुकान के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक आदि प्रकार की दवा दुकान शामिल हैं। इन सभी दवा दुकानों को दवा बेचने के दौरान बिल देने का निर्देश दिया गया है।
आधा दर्जन दवा दुकानों पर कार्रवाई :
इस कड़ी में पिछले महीने आधा दर्जन दवा दुकानों पर विभिन्न मामले में कारवाई भी की जा चुकी है। इसमें कई प्रकार के दवा के सेल पर रोक लगाने के साथ-साथ ही दुकानों का लाइसेंस भी निर्धारित समय के लिए निलंबित किया गया है। इसके बावजूद शहर से लेकर गांव तक दवा दुकानों में कोई बिल नहीं दिया जाता है। बिना बिल की दिए जाने वाली दवा नकली व अमान्य भी हो सकती है।