विवाह से पहले देनी होगी थाने को सूचना, बिहार पुलिस ने जारी किया विशेष निर्देश
बिहार में हर्ष फायरिंग के मामले काफी बढ़ गए हैं. हर्ष फायरिंग के कारण खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है. इस कारण पल भर में जान चली जाती है. ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार भी अब सख्त हो गई है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को संजय सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस वार्ता कर अहम निर्देश जारी किये हैं.
उन्होंने कहा कि शादी विवाह या अन्य खुशी के मौकों पर लोग आए दिन अवैध या फिर अपने लाइसेंसी हथियार से गोली फायर कर देते हैं. इससे कईयों की मौत हो चुकी है और कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं.
संजय सिंह ने कहा कि हर्ष फायरिंग से होने वाली घटनाओं को देखते हुए आम निर्देश जारी किया गया है. जहां भी शादी समारोह होगा. उसकी सूचना थाने को देनी होगी. साथ-साथ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे, जो भी लाइसेंसधारी हैं, उन लोगों का विवरण प्राप्त किया जाएगा.
सभी थाना को यह निर्देश दिया गया है, जहां भी शादी समारोह होगी या पार्टी स्थल होगा, उसकी सूची तैयार की जाएगी और सभी होटलों और मैरिज हॉल वालों को यह निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई सामूहिक कार्यक्रम होगा तो इसकी सूचना थाना को दी जाएगी.
लाॅ एंड आर्डर एडीजी संजय सिंह ने बताया कि न सिर्फ आयोजनों की सूचना देनी होगी. साथ साथ कितने लोग आएंगे, इसकी भी सूची तैयार कर दी जाएगी. साथ-साथ उस सूची में यह अनिवार्य होगा कि मुझे हर्ष फायरिंग के सारे नियम पता है. अगर किसी तरह की बात होती है तो उसका जिम्मेवार मैरिज हॉल वाले भी होंगे. इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.