नीतीश ने तेजस्वी के करीबी मंत्री आलोक मेहता का आदेश किया कैंसिल: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 480 कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक
सीएम नीतीश कुमार ने राजद कोटे के मंत्री का एक आदेश कैंसिल कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विभाग के 480 कर्मियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश को खारिज कर दिया है।
राजस्व एवं भूमि विभाग ने 30 जून को भारी पैमाने पर अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी समेत अन्य अफसरों को इधर से उधर किया था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को तबादले को लेकर काफी शिकायतें मिली थीं। इसके बाद सीएम नीतीश ने यह फैसला लिया है।
इन पदाधिकारियों को किया गया था इधर से उधर
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता की तरफ से बिहार राजस्व सेवा के राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद तथा अंचल अधिकारी एवं समकक्ष अंचल अधिकारी,प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी- सह-कानूनगो और सहायक चकबंदी पदाधिकारी पद पर पदाधिकारियों के स्थानांतरण किया गया था।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पदस्थापन से संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं-415 (3) / रा०, दिनांक 30.06.2023, अधिसूचना सं0-416 (3) / रा०. दिनांक 30.06.2023 अधिसूचना सं0-417 (3) / रा०, दिनांक 30.06.2023 एवं अधिसूचना सं0-418 (3) /रा0, दिनांक 30.06.2023 को निरस्त किया है।
पिछले साल भी रद्द हुए थे तबादले
पिछले साल भी 30 जून को हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सौ से अधिक अधिकारियों के तबादले 10 जुलाई को रद्द कर दिए गए थे। यह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर ही हुआ था। उस समय एनडीए की सरकार थी। भाजपा विधायक रामसूरत राय विभाग के मंत्री थे।
आरोप तब भी यही लगा था कि तबादले में विधायकों की नहीं सुनी गई। पक्षपात किया गया है। उससे पहले भाजपा के ही विधायक रामनारायण मंडल के मंत्रित्व काल में जून वाले तबादले जुलाई में रद्द हो गए थे। आरोप वही था-मनमानी, लेनदेन और पक्षपात।