SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक
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समस्तीपुर :- कलेक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की तीसरी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम योगेंद्र सिंह ने की। इसके साथ ही मैन्युअल स्कैवेंजर पुनर्वास व प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की भी बैठक हुई। इसमें पिछले बैठकों का अनुपालन व एजेंडा पर कंडिकावार चर्चा की गई।
राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कम कनविक्शन होने के कारण पूछा। जिस पर विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी एक्ट जामुन दास ने बताया कि कोर्ट में गवाह अपने बयान से बदल जाते हैं। केस करने के दौरान कुछ अलग और कोर्ट में कुछ अलग गवाही देते हैं। सुरक्षा की कमी इसका विशेष कारण है। विशेष लोक अभियोजक ने सुनवाई नहीं होने के प्रश्न पर कहा कि 16 जनवरी 2023 से 26 जुलाई 2023 तक एससीएसटी न्यायालय खाली था।
अगस्त माह में 31 गवाही कराई गई जिसमे 13 ने कन्फेस किया व 18 ने इनकार कर दिया। इस दौरान कुछ जमानत और समझौता वाले केस भी आए। श्री दास ने बताया कि एससी/एसटी न्यायालय में लगभग 200 केस लंबित हैं। जिसमें चार्जशीट नहीं हुआ है। उप मेयर रामबालक पासवान ने पूछा कि जिस कांड में आरोप पत्र ही समर्पित नहीं हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा कनविक्शन कैसे करवा पाएंगे।
समस्तीपुर कलेक्ट्रेट के सभागार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की तीसरी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम योगेंद्र सिंह ने की।#Samastipur #DM #SP @DM_Samastipur @Samastipur_Pol pic.twitter.com/S0mm9MudUf
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कहां त्रुटि हुई है, इस पर विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना में अनुसंधान पदाधिकारी के पास मामले लंबित हैं। उनके द्वारा लंबित मामलों के निपटारे और सूची तैयार करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी से एक सहयोगी की मांग की गई। बैठक में बताया गया कि अंतर्जातीय विवाह योजना में 75 लाभुकों को भुगतान करने के साथ योजनाओं में जिले का राज्य में 8वी रैंकिंग है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 57850 लाभुको को भुगतान किया गया है। इस दौरान नीरा उत्पादन व इसमें होने वाली गिरफ्तारियों पर सदस्यों ने सवाल उठाया।
इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इन मामलों की गहन जांच करने का निर्देश मद्य निषेध अधीक्षक को दिया। समिति के सदस्य संजय राम सहित अन्य सदस्यों ने अत्याचार अधिनियम में दर्ज विभिन्न मामलों के तरफ एसपी का ध्यान आकृष्ट करा न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की। संजय राम ने राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावासो में रिक्त सीटों के नामांकन और खाद्यान्न वितरण से संबंधित मामला भी उठाया। जिस पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में होने में होने की जानकारी देने के साथ खाद्यान्न का आवंटन हाल ही में प्राप्त होने व खाद्यान्न जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013 पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सफाई कर्मियों के सेप्टिक टैंक या सीवेज की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर नगर विकास एं आवास विभाग द्वारा 10 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान है इसके लिए जरूरी है कि यह प्राथमिकी मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास व प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत दर्ज हो। सत्यबिंद पासवान ने नगर क्षेत्र में महादलित बस्तियों में जलजमाव की समस्या के निदान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर नगर आयुक्त ने अविलंब जलनिकासी का आश्वासन दिया।
मौके पर विधायक वीरेंद्र कुमार, विधायक अजय कुमार, एसपी विनय तिवारी, नगर आयुक्त, डीडीसी, एसडीपीओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग आदि मौजूद थे।
डीडीओ को दी जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी
कलेक्ट्रेट में मंगलवार को डीएम योगेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जीएसटी पर हुई कार्यशाला में जिले के सभी डीडीओ (निकासी व व्ययन अधिकारी) को जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी गयी। कार्यशाला में डीएम ने सभी डीडीओ को ऐसे संवेदकों या आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया जिनका जीएसटी निबंधन लंबित या रद्द है। उन्होंने डीडीओ को भुगतान करने में पूरी तरह सतर्कता बरतने की सलाह दी। कहा कि भुगतान करने से पहले इस बात का सत्यापन कर लें कि जीएसटी का अद्यतन भुगतान किया गया है या नहीं।
कार्यशाला में डीडीओ को बताया कि किसी करदाता के जीएसटी विवरणियों के दाखिले के सत्यापन के क्रम में ही व्यावसायिक के लीगल, ट्रेड नाम, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉन्सटीट्यूशन ऑफ बिजनेस के बाद करदाता के जीएसटी निबंधन का स्टेट्स एक्टिव, लंबित, रद भी प्रदर्शित होता है। सभी डीडीओ को संवेदकों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले जीएसटी अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों व प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। सेल्स टैक्स अधिकारियों ने इसके बारे में विस्तार से उन्हें बताया। कार्यशाला में सेल्सटैक्स विभाग समस्तीपुर के संयुक्त आयुक्त प्रमोद कुमार के अलावा सहायक आयुक्त प्रिमांशु व ददन सिंह थे।