समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

NationalNEWS

आधे घंटे शख्स को बेवजह लॉकअप में बंद रखा, हाईकोर्ट बोला- यह अत्याचार शख्स को पुलिस की सैलरी से 50 हजार मुआवजा दें

दिल्ली हाई कोर्ट ने बेवजह आधे घंटे तक लॉकअप में रखे गए एक शख्स को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संदेश साफ जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी खुद कानून नहीं बन सकते हैं। खास बात यह है कि यह जुर्माना पुलिसकर्मियों को अपनी सैलरी से भरना होगा।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि मुआवेज की राशि बदरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात दो एसआई के वेतन से वसूल की जाए, जो उस शख्स को उठाकर लाए और बिना किसी कारण लॉकअप में बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने याचिकाकर्ता को उसकी आजादी से वंचित किया और लॉकअप में बिताए गए उसके समय, भले ही कम देर क लिए, की वजह से पुलिस अधिकारियों को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में फिर ऐसा ना करें।

IMG 20220723 WA0098

कोर्ट पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने पिछले साल सितंबर में अवैध तरीक से हिरासत में रखे जाने की वजह से मुआवाजे की मांग की थी। दरअसल, पुलिस को शिकायत मिली थी कि ‘लेडी को सब्जी वाले ने चाकू मार दिया है।’ पुलिस जब वहां पहुंची तो महिला और याचिकाकर्ता मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस उसे उठा लाई और लॉकअप में बंद कर दिया। 11:01 बजे से 11:24 तक उसे लॉकअप में बंद रखा गया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे बिना किसी एफआईआर और प्रक्रियाओं का पालन के हिरासत में लिया गया और लॉकअप में भी बंद किया गया।

Teachers Day page 0001 1IMG 20230604 105636 460

मामले का निपटारा करते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता की आजादी का सम्मान किए बिना मनमाने ठंग से काम किया गया और उसे बिना प्रक्रिया का पालन किए लॉकअप में बंद कर दिया। कोर्ट ने इस बात को लेकर दुख जाहिर किया कि याचिकाकर्ता को उठा कर बिना किसी वजह से लॉकअप में बंद कर दिया गया। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की कि पुलिस नागरिकों से ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे वे कानून से ऊपर हैं। कोर्ट ने कहा कि इस केस में सिर्फ निंदा काफी नहीं है, ऐसी सजा भी दी जाए जिस याद रखा जाए।

IMG 20230818 WA0018 02IMG 20230728 WA0094 01IMG 20230701 WA0080IMG 20230324 WA0187 01Samastipur Town 01IMG 20230416 WA0006 01