लक्की यादव ह’त्याकांड व आर्म्स एक्ट मामले में शशि राय समेत चार दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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समस्तीपुर :- जिला व अपर सत्र न्यायाधीश नवम ने हत्या व आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद चार आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही सभी को 25-25 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में मुसरीघरारी थाने के सुआपाकर निवासी मुन्ना राय, रूपौली बरबन्ना टोला निवासी शशि राय, रूपौली बंधार टोला निवासी पवन राय और मुफस्सिल थाना के हसनपुर जितवारपुर निवासी रवि राय शामिल है।
चारों को आर्म्स एक्ट मामले में भी सात-सात साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अधिक सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया है। इन चारों आरोपी पर सुआपाकर निवासी अमन कुमार राय उर्फ लक्की यादव के हत्या का आरोप था। 12 अगस्त 2020 को मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बरबट्टा पंचायत अंतर्गत सुआपाकर गांव में श्राद्ध भोज के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर समाजिक कार्यकर्ता लक्की यादव को गोलियों से भून डाला गया था। अमन सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ होली मिशन स्कूल में म्यूजिक के शिक्षक भी थे।