बिहार: अब मनमाने तरीके से किराया नहीं ले पाएंगे निजी एंबुलेंस संचालक, स्वास्थ्य विभाग जल्द तय करेगी भाड़ा
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बिहार में निजी एंबुलेंसों के किराए का निर्धारण किया जाएगा। निजी एंबुलेंस संचालक मरीजों से मनमाने तरीके से भाड़ा वसूल नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग राज्य में सामान्य दिनों में भी मरीजों के जीवन रक्षा हेतु एंबुलेंस सेवा को सुदृढ़ व सुगम बनाने को लेकर कार्य कर रहा है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निजी एंबुलेंसों के भाड़ा निर्धारण को लेकर जल्द ही पहल की जाएगी।
परिवहन विभाग के साथ मिलकर होगा भाड़ा का निर्धारण
स्वास्थ्य विभाग निजी एंबुलेंसों व परिवहन विभाग के सहयोग से भाड़ा निर्धारण करेगा। कोरोना काल में मरीजों को घर से नजदीकी अस्पताल तक आने-जाने अथवा किसी बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किए जाने के बाद मरीजों को ले जाने से संबंधित कार्यों के लिए निजी एंबुलेंस का भाड़ा निर्धारण किया जा चुका है।
यह व्यवस्था कोरोना महामारी जैसी आपदा को देखते हुए की गयी थी तब, किलोमीटर एवं एंबुलेंस के प्रकार को आधार पर बनाकर भाड़ा तय किया गया था। हालांकि, कोरोना संकट के कम होते ही यह व्यवस्था निष्प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में, विभाग एक बार फिर इसको लेकर पहल शुरू करने जा रहा है।
सरकारी एंबुलेंस नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही
बिहार में सरकारी एंबुलेंस सेवा 102 का लाभ नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे सबके लिए नि:शुल्क कर दिया गया है। शर्त यह है कि मरीज को इस सेवा का लाभ तभी मिल पाएगा, जब वे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होने जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को पहले निर्देश दिया गया है। सरकार के इस फैसले से गरीब मरीजों को काफी सुविधा हुई है।