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बिहार में आज से वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू, साल में 4 बार बनेंगे नये कार्ड

सोमवार को राजधानी पटना में चुनाव आयोग के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. लोग ऑनलाइन भी जाकर अपना आधार वोटर कार्ड से इनरोल कर सकते हैं.

साल में 4 बार नए वोटर कार्ड बनाए जाएंगे : 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नया वोटर आईडी साल में सिर्फ एक बार बनता था. जिसका 1 जनवरी को 18 साल पूरा हो गया रहता था उसका बनता था और किसी का अगर 18 साल पूरा होने में 1 महीना रह गया है तो उसे वोटर कार्ड बनाने के लिए 1 साल लंबा इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब साल में 4 बार नए वोटर कार्ड बनाए जाएंगे. प्रत्येक 3 महीना के अंतराल पर जिसका 18 साल हो जाएगा उसका नया वोटर आईडी बन जाएगा. यानी कि नए वोटर आईडी के लिए 18 साल पूरे होने पर अधिकतम 3 महीना का इंतजार करना होगा.

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वाइफ की जगह पर स्पाउस कॉलम :

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि, इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि पहले आर्मी और अन्य फोर्सेज के लिए वैलेट वोटिंग के लिए जो प्रक्रिया थी. उसमें आर्मी ऑफिशियल की पत्नी का भी नाम होता था. लेकिन अब उस कॉलम में वाइफ की जगह पर स्पाउस कर दिया गया है. क्योंकि अब आर्मी ऑफिसियल में काफी संख्या में महिलाएं भी ज्वाइन कर रही हैं और फोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

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31 दिसंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट :

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने बताया कि अगले साल सारण और मगध के क्षेत्र में शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन के समय पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इसके चुनाव को लेकर भी तैयारी है. शिक्षक और स्नातक सीटों पर निर्वाचन के समय हर बार नया वोटर लिस्ट तैयार होता है. ऐसे में इस बार भी तीन बार वोटर लिस्ट बनवाने के लिए और अपना नाम दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जिसमें पहला नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर. दूसरा नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर और तीसरा नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को जारी होगा. इसके बाद 31 दिसंबर तक चुनाव आयोग द्वारा फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा.

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पिछले 6 महीने में एक 11.5 लाख वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटाया गया है. जिनका दो से तीन जगह वोटर लिस्ट में नाम था. अक्टूबर तक ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा जिनका दो से तीन जगह वोटर लिस्ट में नाम है. एक जगह वोटर लिस्ट में नाम रहेगा.

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