समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

एलटीसी घोटाला: RJD विधायक अनिल सहनी समेत तीन को 2 साल की कैद, देश छोड़ने पर लगी रोक

एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मालूम हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था.

IMG 20220723 WA0098

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था.

निजी मुचलके पर मिली जमानत

एलटीसी घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य अपराधियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी.

IMG 20220728 WA0089

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया.

IMG 20220828 WA0028

JPCS3 01IMG 20211012 WA0017IMG 20220829 WA0006Picsart 22 07 13 18 14 31 8081IMG 20220810 WA0048IMG 20220331 WA0074