गलत डिग्री पर नौकरी लेने वाले 56 अमीनों की सेवा समाप्त… बिहार में इस वजह से उठाया गया यह कदम
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गलत डिग्री पर बहाल 56 अमीनों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें मधुबनी के पांच, गोपालगंज के एक, समस्तीपुर के चार, दरभंगा के 11, पूर्वी चंपारण के एक, बेगूसराय के चार, मुजफ्फरपुर के तीन, पटना के तीन, सारण के सात, सिवान और वैशाली के दो-दो समेत अन्य जिलों के अमीन एवं सर्वेयर शामिल हैं। अभ्यर्थियों की दायर अपील को राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने खारिज कर दिया है। इससे उनकी सेवा समाप्त हो गई है। इनकी नियुक्ति वर्ष 2019 में निकाले गए विज्ञापन पर की गई थी।
पद के लिए वांछित योग्यता से भिन्न
विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि प्रमाणपत्रों की जांच व सत्यापन में पता चला कि राज्य के विभिन्न पालीटेक्निक संस्थानों में आंतरिक संसाधन सृजन योजना के अंतर्गत अमीन (अमानत/सर्वेयर) के छह माह व एक वर्षीय कोर्स के अनौपचारिक पाठयक्रम के अंतर्गत सर्टिफिकेट निर्गत किया है। यह वर्ष 2019 में निकाले गए विज्ञापन में अमीन पद के लिए वांछित योग्यता से भिन्न है। नौकरी के लिए इन अमीनों ने इसी डिग्री के लिए जारी प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया था। मामला सामने आने पर इन अमीनों से अमानत प्रमाणपत्र के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनकी ओर से दिए गए स्पष्टीकरण में कोई विशिष्ट तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रमाणित हुआ कि वांछित योग्यता के अनुरूप इनका प्रमाणपत्र नहीं है। उक्त अपीलार्थियों का प्रमाणपत्र एआइसीटीई एवं एससीवीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है।
प्रमाणपत्र विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं
पत्र में कहा गया है कि अनौपचारिक पाठयक्रम के अंतर्गत कोई भी सर्टिफिकेट सरकारी सेवा के लिए मान्य किया जाना उपयुक्त नहीं है। इन अमीनों के प्रमाणपत्र अनौपचारिक लघु पाठयक्रम के अंतर्गत विभिन्न पालीटेक्निक कालेजों की ओर से निर्गत अमानत का प्रमाणपत्र विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं हैं। इस कारण इनका नियोजन समाप्त किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने सेवा समाप्त किए जाने पर मुहर लगा दी।