बिहार सरकार गरीब और वंचित लोगों के लिए कई योजनाएं (Bihar Govt Yojana 2022) चला रही है. गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए भी सरकार पैसे देती है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) है. इस योजना के तहत बिहार सरकार बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार की गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करती है. सरकार बेटियों के अकाउंट में पांच हजार रुपये की राशि प्रदान करती है. इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं. अगर कोई गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है तो इस आवेदन प्रक्रिया से यहां रजिस्टर करा सकते हैं.
इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है. साथ ही विवाह का निबंधन कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकना है. इस योजना के तहत बेटी के विवाह के लिए अप्लाई करने के दौरान एक आयु सीमा रखी गई है. इसमें बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. बेटी अगर 18 साल या उससे ऊपर की है तो ही परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है.
इस योजना के तहत बिहार सरकार पांच हजार रुपये की राशि कन्या विवाह के लिए देती है. इस राशि का भुगतार कन्या के बैंक खाते में किया जाता है. यानी कि जिस लड़की की शादी होनी है उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए जिसमें उसका पैन नंबर अनिवार्य है. कन्या के अकाउंट में ही बिहार सरकार राशि जमा करती है. इस राशि से कन्या की शादी में सहायता प्रदान होती है.
इस योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता रखी गई है. बीपीएल परिवार अथवा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो वो ही परिवार इस योजना के लिए आवेदन दे सकते. साथ ही विवाहित कन्या की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. उनके विवाह का निबंधन भी हो चुका हो. ये सारी पात्रता पूरी होने पर ही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होता है. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट esuvidha.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. वहां से इस योजना की और भी जानकारी मिल जाएगी. बिहार सरकार बेटियों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती है. वंचितों को कई योजनाओं से सहयोग प्रदान करती है.
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