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छपरा शराब कांड के बाद जागे हुक्मरान! थानों के मालखाने में जब्त स्पिरिट को तुरंत नष्ट करने का आदेश

बिहार के सभी पुलिस और उत्पाद थानों में जब्त कर रखी गयी स्पिरिट जांच कर एक हफ्ते के भीतर नष्ट की जायेगी. इसको लेकर मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखा है. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराना है. सारण में हुई मौतों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने डीएम से कहा कि अपने जिले में उत्पाद थाने तथा पुलिस थाने के मालखानों का दंडाधिकारियों की टीम गठित कर निरीक्षण कराएं.

जब्त स्पिरिट को तुरंत नष्ट कराने का आदेश जारी

जारी आदेश में कहा गया है कि थानों के मालखाने में जो भी जब्त स्पिरिट पड़ी है, उसका सैंपल 48 घंटे में विभाग के केंद्रीय लैब में भिजवाया जाये. जब्त स्पिरिट को तुरंत नष्ट कराया जाये. कोर्ट के आदेश से स्पिरिट प्रदर्श के रूप में हो या 2016 के पहले से जब्त हो, उसका सैंपल बचाकर बाकी को नष्ट किया जाये और इसकी सूचना विशेष न्यायालय को दी जाय.

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सारण में जहरीली शराब से हाहाकार

बता दें कि सारण में जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव मचा हुआ है. संदिग्ध मौत की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. ताजा जानकारी के अनुसार अबतक 70 से अधिक लोगों की मौत पिछले तीन दिनों में हो चुकी है. कई घर उजड़ चुके हैं. वहीं शराब से मौत मामले को लेकर सूबे की सियासत भी गरमायी हुई है. विधानसभा में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है.

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क्यों जारी हुआ आदेश?

बता दें कि सारण जिले के मशरक थाने में जब्त करके रखे गये स्पिरिट के गायब होने और इसी स्पिरिट से शराब बनने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया और पुलिस प्रशासन को ही इन मौतों का जिम्मेदार बताया. इस गंभीर आरोप की जांच अभी जारी है. लेकिन इसे एक बड़ा बिंदु मानते हुए मद्य निषेध विभाग ने भविष्य के लिए ये बड़ा कदम उठाया है कि थानों में रखे स्पिरिट नष्ट किये जाएंगे. बताते चलें कि अदालत में सबूत पेश करने के लिए ये स्पिरिट जमा रखे जाते हैं.

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