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अब बिहार में रहते हुए 30 दिन से अधिक नहीं चला सकेंगे दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन, पकड़े गए तो कटेगा मोटा चालान

बिहार परिवहन विभाग ने प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है. शहर में अब दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेश वाले नंबर के वाहन नहीं चलेंगे. हालांकि परिवहन विभाग ने लोगों  एक महीने का समय दिया है. अगर निर्धारित समय के बाद कोई अपना वाहन प्रदेश में लेकर आता है तो वाहन चालक से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.

परिवहन विभाग का क्या है नया नियम

बता दें कि बिहार में अब दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर की गाड़ियां नहीं चलेंगी. प्रदेश सरकार ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है.साथ ही बता दें कि आपका दोपहिया या चारपहिया वाहन किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है और आप उसे बिहार में चला रहे हैं, वो भी बिना टैक्स का भुगतान किए तो पकड़े जाने पर आपको 5000 रुपये का चालान किया जाएगा. ये नियम उनके लिए है, जो बिहार में रहते हैं और दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन बेधड़क चला रहे हैं.

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परिवहन की कार्रवाई से कैसे करें बचाव

बता दें कि परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. अगर आप इस भारी भरकम फाइन से बचना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर अपने जिले के डीटीओ में रोड टैक्स जमा करवा दें. टैक्स जमा करने के बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा. जिस राज्य में आपका वाहन रजिस्टर्ड है, उस राज्य में दिए गए टैक्स को वापस पाने के लिए वहां के परिवहन विभाग में क्लेम करना होगा. इसके अलावा बता दें कि दूसरे राज्य से एनओसी मिलने के एक दो दिन बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.

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वाहन चालक को इन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान

बता दें कि वाहन चालक अस्थायी रूप से बिहार में आए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर कोई दूसरे राज्य से वाहन आता है तो उनकों कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. सबसे पहले जांच के दौरान दूसरे राज्य के पेट्रोल पंप की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद या अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे. अगर उनके पास यह दस्तावेज होंगे तो साबित कर पाएंगे कि कुछ दिनों पहले ही बिहार आए हैं. यहां ध्यान रखें कि ये तमाम दस्तावेज 30 दिनों से अधिक पुराने न हों.

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