हत्या के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा व उनके अनुज हरेंद्र मिश्रा पर सांसद व विधायक के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय के कोर्ट में आज पेशी थी. इसमें पूर्व मंत्री के भाई को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया.
ज्ञात हो कि वर्ष 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था और उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी. इसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी . इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.
पीठासीन अधिकारी मल्लिक ने किसी को भी पहचानने से इंकार कर दिया था जबकि महेश प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र नाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत अन्य को हत्या में संलिप्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सजा के बिंदु पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी. पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष कोर्ट नलिन कुमार पांडे ने दोषी करार दिया है.
इस मामले में दर्ज मांझी थाना कांड संख्या 28/90 के सत्रवाद संख्या 143/06 में अभियोजन की ओर से एपीपी ध्रुपदेव सिंह ने सरकार का पक्ष रखा. अभियोजन द्वारा कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्र मोहन तिवारी भी न्यायालय में उपस्थित थे. रविंद्र मिश्रा वर्ष 2000 में मांझी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और राबड़ी देवी के सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे. रविंद्र मिश्रा कांग्रेस में भी शामिल हुए और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं.
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