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बिहार पुलिस भर्ती में इन अभ्यर्थियों को मिलेगी लंबाई में छूट, नीतीश सरकार ने विधानसभा में किया ऐलान

पुलिस सेवा में दारोगा (अवर पुलिस निरीक्षक) और परिचारी (प्रारक्ष अवर निरीक्षक) की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को शारीरिक ऊंचाई में सरकार छूट देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में आश्वासन दिया और कहा अनुसूचित जाति-जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा को कम करने पर सरकार गौर करेगी।

झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा और बथनाहा विधायक अनिल कुमार ने तारांकित प्रश्नों के जरिये दो अलग-अलग मामले उठाए थे। नीतीश मिश्रा ने खेल कोटे से सरकारी सेवा में बहाली का मसला उठाया तो वहीं अनिल कुमार ने अनुसूचित जाति-जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा पर सरकार से जवाब मांगा था।

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अनिल कुमार के सवाल का पूरक नंद किशोर यादव ने पूछा और कहा दारोगा बहाली में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। वहीं, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को शारीरिक ऊंचाई में छूट पर सरकार को विचार करना चाहिए। मंत्री विजेन्दर यादव अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे।

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तभी मुख्यमंत्री अपने स्थान पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा अनुसूचित जाति/जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा पर सरकार तत्काल गौर करेगी। नीतीश मिश्रा का जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा वे जब अटल सरकार में मंत्री थे तो खेल कोटे से खिलाड़ियों की नियुक्ति पहल की गई। बिहार आने के बाद 2014 में यहां भी नियुक्ति नीति बनाई गई। इस पर काम हो रहा है। बहाली की प्रक्रिया है चल रही है।

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