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MP-MLA कोर्ट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 BJP नेता बरी, साक्ष्य के अभाव में छूटे

मुजफ्फरपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रेन रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद वीणा देवी, 2 पूर्व मंत्रियों समेत 23 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

मामला साल 2014 का है। बीजेपी नेताओं की ओर से रेल रोको अभियान चलाया गया था। सोनपुर में बीजेपी नेताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया था। इस मामले में सोनपुर रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसे मुजफ्फरपुर कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।

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तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, तत्कालीन लोजपा सांसद वीणा देवी, पूर्व मंत्री रामसूरत राय और सुरेश कुमार शर्मा समेत 23 आरोपी बनाए गए थे। इस सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने नामजद केस दर्ज किया था।

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कोर्ट में सबूत नहीं किया गया पेश

शनिवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी 23 आरोपित कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया गया। इससे कोर्ट ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया है।

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मामले में 23 आरोपित थे। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री राम सूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के साथ साथ अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशि कुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार, पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार, अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी और वंदना शामिल थे।

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