पटना हाईकोर्ट में IPS आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत
गया के पूर्व एसएसपी एवं आइपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।
आदित्य कुमार 2011 बैच के आइपीएस अफसर हैं। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता आदित्य कुमार के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय एवं आर्थिक अपराध इकाई के अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह को सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले साल अक्टूबर में आदित्य और चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया था।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने खुद को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बता कर राज्य के पुलिस प्रमुख को फोन किया और उनसे आदित्य के खिलाफ शराब माफिया के साथ साजिश रचने के आरोपों से संबंधित मामले को बंद करने के लिए कहा था।
न्यायाधीश शरण ने अपने आदेश में दो न्यायिक अधिकारियों की भी कथित संलिप्तता पाते हुए, इस पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि अदालत के लिए इन दो न्यायिक अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से लेने का सही समय है।