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‘खुशी से जेल जा रहा हूं…’, भ्रामक पोस्ट के लिए मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस ने दर्ज किया एक और नया केस

बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और FIR दर्ज की है. ये FIR मनीष की झूठी गिरफ्तारी की खबर फैलाने को लेकर की गई है. हालांकि, बाद में जिस ट्विटर अकाउंट से गिरफ्तारी की बात कही गई उसे एडिट कर दिया गया और दावा किया गया कि यह मनीष कश्यप का फैन अकाउंट है.

बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित रूप से हो रहे हमले को लेकर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है. इस मामले में उस पर पहले से FIR दर्ज है. मनीष का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है. लेकिन इस बीच उसके नाम से एक नया अकाउंट (manishkashyap43) बनाया गया और ट्वीट कर दावा किया गया कि बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इसमें मनीष के हाथों में हथकड़ी लगी एक तस्वीर भी शेयर की गई.

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‘बिहारवासियों के लिए जेल जा रहा हूं’

मनीष कश्यप के नाम से बनाए गए इस ट्विटर अकाउंट में लिखा था- मुझे खुशी है, मैं बिहारवासियों के लिए जेल जा रहा हूं. कल रात 8 बजे के करीब मुझे गिरफ्तार किया गया. बिहार की जनता देख रही है कि कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जाता है. मैं ना रुका था, ना रुकूंगा. वापस आऊंगा जल्द ही.

पुलिस ने फिर दर्ज की FIR 

इस ट्वीट को लेकर बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप पर एक और FIR दर्ज की. बिहार पुलिस ने ट्वीट कर कहा- तमिलनाडु में बिहार के कामकाजी लोगों के लिये असत्य/भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रकरण में अभियुक्त मनीष कश्यप के द्वारा नए Twitter हैंडल पर अपनी गिरफ्तारी की फोटो पोस्ट की गई जो पूर्णतःअसत्य तथा भ्रामक है. इस भ्रामक पोस्ट के लिए पुनः प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

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पुलिस के इस ट्वीट के बाद ट्विटर अकाउंट manishkashyap43 को एडिट कर दिया गया. साथ ही दावा किया गया कि यह मनीष कश्यप का अकाउंट नहीं है बल्कि उसका फैन अकाउंट है. इतना ही नहीं हैंडल का नाम बदलकर ‘Fake Account’ कर दिया गया.

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इसके बायो में लिखा है- ‘यह मनीष कश्यप का फैन पेज है. फर्जी फोटो पोस्ट करने के लिए क्षमा करें. प्लीज सर, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं कि मैं इस तरह का काम फिर कभी नहीं करूंगा. बिहार पुलिस.’

मालूम हो कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई थाना में धारा-153/153 (ए)/153 (बी)/505 (1) (बी)/505(1) (सी)/468/471/120 (बी) एवं 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

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