यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुद्दा बिहार और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने का है। वकील एपी सिंह की तरफ से मनीष कश्यप के लिए 5 अप्रैल को एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस याचिका के जरिए दो महत्वपूर्ण मांग की गई थी। पहली मांग मनीष कश्यप के जमानत की है। उनके रेग्यूलर बेल देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।
फर्जी वीडियो से जुड़ा है मामला
याचिका के जरिए दूसरी बड़ी मांग उसके ऊपर बिहार और तमिलनाडु के साथ दूसरे राज्यों में दर्ज की गई FIR एक साथ क्लब करना है, ताकि एक ही जगह सारे केस की सुनवाई हो सके। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मनीष पर 4 केस दर्ज किए हैं। इनमें तीन केस तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो को वायरल करने से जुड़े हैं।
मनीष पर बिहारी मजदूरों के फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है
इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने 13 केस दर्ज किए हैं। इनमें 6 केस में मनीष कश्यप नामजद आरोपी है। 5 अप्रैल को मनीष ने ये याचिका दायर की थी 6 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस ने उसके ऊपर NSA लगा दिया है। इस कारण तमिलनाडु जेल में बंद मनीष कश्यप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
राज्य सरकार और पुलिस पर लगा चुके हैं गंभीर आरोप
वकील एपी सिंह बिहार सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मनीष ने अपने वीडियो के जरिए बिहार और पूर्वांचल के मजदूरों की आवाज को उठाया था। उस बात को और भी कई लोगों ने उठाया था। लेकिन, जो कार्रवाई हुई, वो सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर हुई। यह गैर कानूनी तरीका है।
मनीष कश्यप के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। इस बाबत मूल अधिकारों के रक्षा करना है। तमिलनाडु प्रकरण पर बिहार के मुख्यमंत्री, लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान और कई नेताओं ने अपनी बातों को रखा था, लेकिन मुजरिम सिर्फ मनीष कश्यप बन गया है।
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