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मनीष कश्यप पर आखिर NSA क्यों लगाया? CJI चंद्रचूड़ ने वकील से किया सवाल तो बोले- 60 लाख फॉलोअर हैं, मनगढ़ंत वीडियो बनाए

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार से सवाल किया कि आखिर उनपर NSA क्यों लगाया गया? मनीष कश्यप की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि हमारे क्लाइंट के खिलाफ कुल 6 FIR हैं और एनएसए लगा दिया गया। 3 एफआईआर बिहार में हैं और एनएसए भी है…।

इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा कि हम सारी एफआईआर को क्लब कर देंगे लेकिन आखिर एनएसए क्यों लगाया गया? एनएसए…? इस पर तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, ‘मनीष कश्यप के 60 लाख के करीब फॉलोअर हैं और उन्होंने जो वीडियो अपलोड किए, वह पूरी तरह फेक थे’। इस पर सीजेआई ने कहा कि एफआईआर तमिलनाडु से बिहार ट्रांसफर कर देंगे। सिब्बल ने दलील दी कि ये एफआईआर अलग-अलग मामलों में दर्ज हैं, ऐसे में इन्हें ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं?

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सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा- ‘आखिर इस आदमी (मनीष कश्यप) के खिलाफ ऐसी बदले की भावना क्यों है?’ सिब्बल ने कहा वह एक राजनेता भी हैं। इस पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मान लेते हैं फेक न्यूज़ है…। इस पर सिब्बल ने आगे दलील दी इससे भी ठीक एक कदम आगे बढ़कर वह (मनीष कश्यप) तमिलनाडु गए और कहा कि तमिलनाडु के लोग बिहारी प्रवासियों की हत्या कर रहे हैं… वहां जाकर लोगों का इंटरव्यू किया। ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला तो फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है।

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सिब्बल की दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी वीडियो में एक ही बात है कि बिहारी प्रवासियों की हत्या की गई। हम अभियोजन को रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामले की जांच बिहार पुलिस को करने दें… तमिलनाडु में कुछ भी नहीं किया है। वीडियो अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किये हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि- लेकिन वह तमिलनाडु गए थे और वहां जाकर मनगढंत वीडियो बनाए।

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सीजेआई ने सवाल किया कि ये (मनीष कश्यप) कहां बेस्ड हैं? उनके वकील ने कहा कि बिहार से काम करते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह लोग कह रहे हैं कि वह तमिलनाडु गए थे। दवे ने कहा कि ठीक है इन्हें साबित करने दीजिए, लेकिन इस मामले में एनएसए नहीं लगाया जा सकता है।

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सेंट्रल जेल से कहीं और शिफ्ट न किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि मनीष कश्यप को फिलहाल मदुरै की सेंट्रल जेल से कहीं और शिफ्ट न किया जाए। सीजेआई ने सिब्बल से यह भी कहा कि हम आपको जवाब का बारीकी से परीक्षण करेंगे। अगले सप्ताह से 9 या सवा नौ बजे से अर्जेंट मामलों पर सुनवाई करेंगे।

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