Bihar

पुलिस पर पथराव मामले में पप्पू यादव दोषी करार, एक साल की सजा, जानें पूरी बात

पूर्व सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से मुश्किल में है। JAP सुप्रीमो पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने पप्पू यादव को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया है।

इसके बाद पप्पू यादव को एक साल की कैद और 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं सजा के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए पप्पू यादव को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला पटना जिले के फतुहां में हुए एक कांड से जुड़ा है।

पप्पू यादव को एक साल की सजा

जिस कांड में पप्पू याद को सजा सुनाई गई है वो फतुहां थाना इलाके में हुआ था। इसका FIR Number 70/2003 है। 17 जून 2003 को इसी कांड में पप्पू यादव के अलावा 21 लोगों को नामजद किया गया था। जबकि FIR में 150 से 200 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। उस वक्त फतुहा थाना इलाके से एक युवक गायब हो गया था। उस युवक की बरामदगी को लेकर पप्पू यादव पर समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया था। MP MLA कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 323 व 147 के तहत पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

पप्पू और समर्थक पुलिस पर पथराव के दोषी

पप्पू यादव के वकील अजय कुमार के मुताबिक फतुहा में एक युवक का अपहरण कर लिया गया था। उस युवक को सकुशल बरामद करने के लिए पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ 16 मार्च 2003 को धरना प्रर्दशन किया था। इसी प्रर्दशन को लेकर पुलिस ने एक मुकदमा दायर किया था। बाद में चार्जशीट भी सबमिट की गई थी। पप्पू यादव के वकील अजय कुमार ने बताया कि वो सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

Avinash Roy

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