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जातिगत गणना से रोक हटेगी या नहीं? नीतीश सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

बिहार में जातिगत गणना से रोक हटेगी या नहीं, यह बुधवार को तय हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट के जातीय गणना पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। पटना हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को अंतरिम आदेश जारी कर जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर जातिगत गणना से रोक हटाने की मांग की है। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। इस आदेश के बाद राज्य में जातिगत गणना का काम रुक गया।

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इसके बाद नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी डालकर जातीय गणना के मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की। हालांकि, अदालत ने उससे भी इनकार कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी। अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिलती है, बिहार में जातिगत गणना का काम फिर से शुरू हो सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट में पहले तीन बार जातिगत गणना का मामला आ चुका है। इस साल की शुरुआत में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिन्हें SC ने खारिज कर दिया था। पिछले महीने भी दोबारा ऐसी ही याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकार्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। पटना HC ने उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जातीय गणना पर रोक लगाई।

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