समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

बिहार में नहीं होगी जातीय गणना, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

बिहार में जातीय गणना मामले में नीतीश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी।

नीतीश सरकार की ओर से जाति आधारित गणना पर रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार में जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस कारण बुधवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति करोल को 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

IMG 20220723 WA0098

गुरुवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई करते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

new file page 0001 1Samastipur Town Page Design 01

IMG 20230513 WA0020Sanjivani Hospital New Flex 2023 Bittu GIMG 20230324 WA0187 0120x10 Hoarding 11.02.2023 01 scaledIMG 20230428 WA0067 01 01IMG 20230416 WA0006 01Post 193 scaled