बिहार में नहीं होगी जातीय गणना, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार
बिहार में जातीय गणना मामले में नीतीश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी।
नीतीश सरकार की ओर से जाति आधारित गणना पर रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार में जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस कारण बुधवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति करोल को 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
गुरुवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।