Bihar

बिहार: डबल मर्डर केस में एकसाथ 35 लोगों को उम्रकैद, 9 साल पहले हुई इस घटना से दहल उठा था पूरा गांव

बिहार के पूर्णिया में 9 साल पहले दो लोगों की हत्या में दोषी 35 लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला शनिवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सुनाया। इसके पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि इस मामले में अदालत ने 16 लोगों की गवाही को कलमबंद किया।

40 लोगों को किया था नामजद जमीन विवाद को लेकर इस घटना में केनगर थानाक्षेत्र के बेगमबाड़ी निवासी जमीरुद्दीन और उनके भतीजे मसदर आलम के हत्या कर दी गई थी। हत्या को लेकर मृतक जमीरउद्दीन के पुत्र मो. जकीर ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें 40 लोगों को नामजद किया गया था। जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अदालत में 35 लोगों पर ट्रायल चला।

IMG 20220723 WA0098IMG 20220723 WA0098

जमीन विवाद में हुई थी हत्या

बीती 30 जनवरी 2013 को थाने में दर्ज करायी गई प्राथमिकी में मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया कि उनके पिता जमीरुद्दीन घर पर बैठे थे। उसी दौरान सभी नामजद आरोपी लाठी,डंडा, गड़ास आदि से लैस होकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में उनके पिता बुरी तरह जख्मी हो। उन्हें बचाने पहुंचे परिवार के अन्य लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया। इसमें खुद मो. जकीर भी घायल हुए तथा साथ में उनके चचेरे भाई मसदर आलम बुरी तरह जख्मी हो गए। लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचा गया लेकिन जमीरुद्दीन और मसदर आलम की जान नहीं बच सकी। मो. जकीर का कहना था कि उन लोगों की नीयत उसकी जमीन को हड़पना है इसलिए सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।

पुलिस ने फाइल की चार्जशीट

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पूरे मामले की छानबीन की गई। आखिरकार पुलिस ने सभी 45 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल में कुल 35 लोग शामिल हुए। सभी को अदालत ने धारा 120 बी, 147, 148, 149, 323, 427, 341, 342, 307, 326, 302 के तहत दोषी ठहराया और कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया। सजा पाने वाले सभी आरोपी केनगर थानाक्षेत्र के बेगमपुर गांव के रहने वाले हैं।

इन लोगों को हुई सजा 

उम्रकैद की सजा पाने वाले में शमशुल, मैनुल, ताहिर, एनामुल, नजीर, जहीर, सुकरुद्दीन, मुस्ताक अहमद, मुसा, उमर फारुक, तैफुल रहमान, जहांगीर, सफरुद्दीन, हसन, बकर, सुल्तान, अफसर, अब्दुल समद, रज्जाक उर्फ सज्जाद अली, हकीम उर्फ अब्दुल हकीम, युसूफ, जिआउल हक, इब्राहिम, शाहजहां, हुसैन, अंसार, अब्दूल रज्जाक, रहीम, आजाद, काजीम, इस्लाम, सिराज, सैबुल रहमान, जलाल उर्फ कालू एवं अबुल कासीम शामिल हैं।

Avinash Roy

Recent Posts

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन बार फेल होने पर भी परीक्षा में बैठ सकेंगे ये उम्मीदवार

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े  पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर…

2 hours ago

ऑपरेशन सिंदूर के दिन बिहार में जन्मी बेटी, नाम रखा ‘सिंदूरी’

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक का…

2 hours ago

मोरवा में आग लगने से तीन घर जल कर खाक, सिलेंडर में आग पकड़ने से स्थिति हुई भयावह

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े  समस्तीपुर/मोरवा : मोरवा प्रखंड के चकसिकंदर वार्ड संख्या-2…

5 hours ago

भारत माता के जयकारों से गुंजायमान रहा समस्तीपुर शहर, रंग गुलाल एवं आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े   समस्तीपुर :- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा…

13 hours ago

समस्तीपुर खान मार्केट से 50 लाख की चोरी मामले में गुदरी से कई संदिग्धों को पुलिस ने उठाया, आभूषण व नगद बरामदगी की भी सूचना

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े   समस्तीपुर : नगर थाना क्षेत्र के खान मार्केट…

14 hours ago

समस्तीपुर के सबसे बड़े बैंक लूटकांड का खुलासा SP के लिये चुनौती, अब तक के कुछ बड़े बैंक लूटकांडों का आंकड़ा पढ़ें

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े  समस्तीपुर : समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर…

14 hours ago