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बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुआ ये बदलाव, शिक्षा विभाग की ओर से आदेश किया गया जारी

बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं और दिव्यांग और एससी-एसटी अभ्यर्थियों को सीटेट के अंकों में अब वही छूट मिलेगी जो बीटेट अभ्यर्थियों को मिलती थी। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सोमवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इसी के साथ बीपीएससी में भी पात्रता संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। बताया गया है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है। वही बीटेट का आयोजन बिहार की सरकार की तरफ से किया जाता है।

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सामान्य वर्ग की महिलाएं 79943 पदों के लिए कर सकेंगी आवेदन

नई नियमावली के अनुसार सीटेट में सामान्य वर्ग की महिला जिन्हें न्यूनतम 82 अंक मिला होगा, वह भी प्राइमरी तक के 79943 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगी। पहले इसके लिए न्यूनतम अंक 90 थे। पहले 90 अंक का मतलब 60 फीसद अंक होता है। वहीं 82 अंक का मतलब 55 फीसद अंक था। नई नियमावली के तहत अब एससी एसटी और दिव्यांग कोटे वाले सीटेट अभ्यर्थी जिन्होंने 75 अंक हासिल किए हों तो, वह भी अब इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इसके पहले उनके लिए 82 अंक निर्धारित किया गया था। इसने बदलाव की वजह से लगभग 35 से 40000 अ‍भ्‍यर्थियों को शिक्षा भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। बताते चलें कि बीपीएससी की ओर से 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई है।

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महिलाओं के लिए आरक्षित की गई 50 प्रतिशत सीट

कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 50 फीसद रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। जबकि टीईटी और एसटीइटी में पास अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। यह परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होनी है।

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