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चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज केस में रॉकी यादव समेत 3 आरोपियों को पटना HC ने किया बरी, पुलिस नहीं पेश कर पाई ठोस सबूत

गया के चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज मामले में पटना हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। सात साल पहले प्रसिद्ध कारोबारी श्याम सुंदर सचदेवा के बेटे आदित्य सचदेवा की हत्या कर दी गई थी।

इस संबंध में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव, रॉकी यादव के पिता व बाहुबली नेता बिंदी यादव, उसके चचेरे भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव और उसकी मां व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत में इन चारों आरोपियों को दोषी पाया था। अदालत ने रॉकी, राजीव और राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं रॉकी के पिता बिंदी यादव को धारा 212 के तहत तीनों आरोपियों को शरण देने का दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।

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क्या था मामला

7 मई 2016 आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था। सफर में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी। इस मामले ने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया था। आदित्य को अस्पताल ले जाते जाते ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज किया गया था।

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