Bihar

होटल में आपत्तिजनक हालत में मिले 6 लोग को कमर में रस्‍सी बांध थाने लाए थानेदार, अब बिहार पुलिस को देना होगा 1.50 लाख रुपए जुर्माना

बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने नाबालिग बच्चों के हाथ में हथकड़ी लगाने को लेकर पुलिस पर डेढ़ लाख जुर्माना लगाया है। विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाकर मीडिया के सामने लाने पर भी आयोग ने पुलिस की तीखी आलोचना लिखी है। क में ऐसी तस्वीरें छपने के बाद मानवाधिकार आयोग ने यह एक्शन लिया है।

आयोग की ओर से कहा गया है कि अंडर ट्रायल कैदियों को हथकड़ी लगाना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के साथ खिलवाड़ है। जुर्माने की राशि 6 पीड़ितों को मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया गया है। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिया है कि पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को इस मामले में आवश्यक ट्रेनिंग दिया जाए ताकि इस तरीके की घटना भविष्य में ना हो आयोग में 4 अक्टूबर को पुलिस मामले की सुनवाई होगी।

मामला मधेपुरा जिले का है गगन गुंजन नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 3 जनवरी 2021 को समाचार पत्रों में छपी खबर और तस्वीर के आधार पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी छपी खबर के मुताबिक एक कांड के आरोपियों के हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा बांधकर कोर्ट में पेश किया। इनमें दो नाबालिग थे जिनकी उम्र 12 साल और 16 साल थी। इन पर अवैध देह व्यापार में लिप्त होने का आरोप था। सभी मधेपुरा के एक होटल में लड़कियों के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए थे शिकायत आने के बाद मानवाधिकार आयोग ने मधेपुरा एसपी से मामले की पूरी रिपोर्ट तलब किया।

अपने रिपोर्ट में मधेपुरा एसपी ने बताया था कि 1 जनवरी को 6 लोग लड़कियों के साथ संदिग्ध अवस्था में एक होटल के कमरे में पकड़े गए उनमें लड़कियों को उनके परिजनों के साथ समझा बुझा कर भेज दिया गया जबकि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया अपनी सफाई में एसपी ने बताया कि उनमें से एक आरोपी मीडिया के सामने आना नहीं चाहता था इसलिए पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाने के दौरान उसे हथकड़ी लगाई गई पुलिस को आशंका थी कि वह एसपी ऑफिस में 3 मंजिली इमारत से कुछ सकता है असामान्य स्थिति से बचने के लिए अधिकारी और रस्सी का प्रयोग किया गया। सुनवाई के दौरान मानवाधिकार आयोग ने पाया कि यह हुमन राइट्स का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है इसी आधार पर एक्शन लिया गया आयोग ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार मामले का हवाला दिया।

Avinash Roy

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