पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों का भी ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई तक संगीत के छात्रों का आवेदन लेने का आदेश दिया. गुरुवार को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने रघुनंदन ठाकुर एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
2011 के बाद संगीत विषय के लिए नहीं हुआ एसटीईटी
मामले में आवेदक के वकील नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसटीईटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं. उनका कहना था कि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीईटी हुआ ही नहीं ऐसे में सहायक शिक्षक बहाली के संगीत उम्मीदवार कैसे आवेदन कर सकते हैं.
हाईकोर्ट ने आवेदन लेने का आदेश कोर्ट को दिया
हाई कोर्ट ने 22 जुलाई तक संगीत विषय के उम्मीदवारों का ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन लेने का आदेश आयोग को दिया. साथ ही आयोग को तीन माह के भीतर परीक्षा लेने का आदेश दिया. इसके पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आये वकील पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कड़ी आपत्ति जताई.
महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार के कानून का दिया हवाला
पीके शाही ने राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार से अनुमति लेकर ही कोई विभाग अपना वकील रख सकता है लेकिन इस केस में विभाग ने राज्य सरकार से सरकारी वकील के बजाए किसी अन्य को वकील रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है. कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति और राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को इस केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी.
22 जुलाई तक आवेदन का मौका
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक की बहाली की जा रही है. इसके लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार 19 जुलाई को समाप्त हो चुकी है. वहीं, विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 22 जुलाई तक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है.
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