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लालू ने जमानत रद्द करने की याचिका का विरोध किया: SC को दिए जवाब में कहा-सीबीआई असंतुष्ट है, सिर्फ इसलिए बेल रिजेक्ट नहीं हो सकती

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में लालू प्रसाद ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका खारिज करने को कहा है।

सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू प्रसाद का कहना है कि सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।

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25 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में खराब स्वास्थ्य की वजह से जमानत मिली हुई है। लालू प्रसाद ने कोर्ट से कहा भी है कि खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

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बता दें सीबीआई ने दुमका, डोरंडा, चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है। लालू प्रसाद की जमानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार भी हो गया है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तिथि तय कर रखी है।

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