बिहार में जातीय गणना जारी रखने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब इस मामले में 21 अगस्त यानी सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना की सभी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। आज इस मामले पर बहस अधूरी रह गई।
कोर्ट में बिहार सरकार ने बताया कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। और डाटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को जातिगत गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन जातीय गणना के डेटा को सुरक्षित रखने की बात कही थी। जिसेक बाद दोबार पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर से रोक हटा दी और नीतीश सरकार के जाति गणना कराने के निर्णय को सही ठहराया।
हाईकोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं इस मामले में नीतीश सरकार ने कैविएट दाखिल की और शीर्ष अदालत से अपील की थी, कि उनका पक्ष सुने बिना जातिगत गणना पर कोई भी फैसला न दें। बिहार में जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है, और डेटा एंट्री भी लगभग निपट चुका है। अब ऑनलाइन फीडिंग का काम किया जा रहा है।
कब-कब क्या हुआ ?
7 जनवरी से राज्य में जातीय गणना शुरू हुई
15 अप्रैल से दूसरे चरण का काम शुरू हुआ
21 अप्रैल को जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
27 अप्रैल को SC ने पटना हाईकोर्ट जाने को कहा
2 और 3 मई को सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी
11 मई को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
13 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हुई
हाईकोर्ट 13 से 17 जुलाई तक बहस हुई फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया
1 अगस्त को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर से अंतरिम रोक हटाने का फैसला सुनाया
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