बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब शिक्षकों की जातिगत गणना के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। यानी कि पढ़ाई के अलावा उनसे सिर्फ जातिगत गणना का काम कराया जा सकता है। एसीएस केके पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अन्य कोई प्रशासनिक कार्य शिक्षकों से न लिए जाएं। ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो सके।
शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की जातिगत गणना के लिए प्रतिनियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन न हो जाए। बता दें कि पटना हाईकोर्ट से राज्य में जातिगत गणना को हरी झंडी मिल गई। इसके बाद गणना का बचा हुआ 20 फीसदी काम अब जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
केके पाठक ने प्रतिनियुक्ति पर लगाई रोक
इससे पहले एसीएस केके पाठक ने शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी डीएम को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा कि बीएलओ को ट्रेनिंग देने को प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलंब समाप्त करें। शिक्षकों के मास्टर ट्रेनर बनाने से विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हालांकि, जातिगत गणना के काम में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक नहीं रहेगी।
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