भांग बेचने के लिए बिहार में पहली बार सजा; 5 साल की जेल, एक लाख रुपये जुर्माना
शराब कारोबारी तो कैद की सजा मिलने की बात आपने सुनी होगी। बिहार में शराबबंदी के बाद ऐसे कई मामले सामने आए। शराब के साथ फिर भी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अब भांग बेचने वालों की भी खैर नहीं। दरभंगा सिविल कोर्ट ने पहली बार किसी भांग बेचने वाले को पांच साल की जेल और एक लाख रुपयों के अर्थदंड की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सत्यभुषण आर्य की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इस फैसले में भांग बेचने वाले और शराब कारोबारियों को अलग अलग तीन मामलों में सजा सुनाई गई है।
भांग बेचने पर बिहार में 5 साल की जेल
उत्पाद विभाग के सहायक स्पेशल पी पी अभय पाठक ने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर नवटोल के निवासी देवेन्द्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में दोषी करार दिया गया। इन दोनों को पांच साल की कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों सजायाफ्ता को कोर्ट ने दरभंगा मंडल कारा भेज दिया।
वहीं दूसरी तरफ सदर थानाकांड सं.209/23 के आरोपी सोनकी निवासी रवि जायसवाल को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में 6 साल का कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने कहा कि जस्टिस आर्या की अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के महज 5 माह 12 दिनों के अन्दर सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई।
बिहार में भांग बेचने पर सजा का असर
बिहार में भांग बेचने वालों को सुनाई गई सजा का असर इसका ‘भोग’ लगाने वाले उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। शादियों से लेकर होली के दिन में भी भांग का शर्बत बड़े बुजुर्ग तक पीते थे। लेकिन इस फैसले ने एक नजीर कायम कर दी है। ऐसे में अब भांग पीने वालों पर भी कानून का डंडा चलेगा। अगर पकड़े गए तो कहीं उन्हें भी जेल की हवा न खानी पड़ जाए।