बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर आज SC में सुनवाई, क्लास 1-5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला
बिहार में बीएड अभ्यर्थियों के प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति पर रोक को लेकर बहस छिड़ी है. बीएड अभ्यर्थी परेशान हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. बीएड अभ्यर्थियों के तरफ से रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने बताया है कि जस्टिस ए एस बोपन्ना एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होनी है.
याचिकर्ताओं ने कोर्ट से लगाई गुहारः
याचिकर्ताओं ने दलील दी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के शर्तो के अनुसार ही बीएड डिग्रीधारियों ने प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए आवदेन किया था. लेकिन अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है. बीएड अभ्यर्थियों के तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि एनसीटीई के जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, उसी गजट से पूरे देश मे लाखों बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में बहाल हुए हैं.
अभ्यार्थियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषणः
बिहार में भी छठे चरण में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में शिक्षक बने हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय विद्यालय में भी प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं. याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार की मांग करते हुए बिहार में भी चल रहे शिक्षक बहाली में बीएड को शामिल करने की अभ्यर्थना याचिकर्ताओं ने लगाई है. बीएड अभ्यार्थियों के तरफ से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पैरवी करेंगे.
3.90 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें कोर्ट पर टिकींः
बताते चलें कि बिहार से 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा में हिस्सा लिया था. लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर ही संशय की स्थिति बनी हुई है और इसी कारण बीपीएससी ने अब तक शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है. अब अभ्यर्थियों को कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना होगा.