बिहार सरकार ने दाखिल खारिज सिस्टम को ऑनलाइन कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की है। SMS के जरिए अपडेट से जुड़ी सूचनाएं आपको मिलेगी।
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद और जमाबंदी रद्दीकरण वाद ऑनलाइन दायर करने की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद तथा जमाबंदी रद्दीकरण वाद का Court Case Management System पूर्व से ही ऑनलाइन कार्य कर रहा है। लेकिन अब तक दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद तथा जमाबंदी रद्दीकरण वाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में ऑफलाइन दायर किया जाता था। वाद दायर करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। आम रैयत अब दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद तथा जमाबंदी रद्दीकरण वाद घर बैठे दायर कर सकते हैं।
‘SMS अलर्ट सेवा’ का शुभारंभ
राज्य के सभी 4.2 करोड़ जमाबंदियों में किसी भी तरह के बदलाव, नामांतरण से संबंधित सूचना SMS अलर्ट सेवा के तहत दी जाएगी। आम रैयतों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम संबंधित जमाबंदी के प्लॉट पर बदलाव या नामांतरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करना होगा।
वर्तमान में इस सेवा के तहत दाखिल-खारिज तथा परिमार्जन के माध्यम से किए गए बदलाव या नामांतरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तथा प्रक्रिया पूर्ण होने से संबंधित सूचना पंजीकृत रैयत को दी जाएगी। भविष्य में इस सेवा के तहत एलपीसी, लगान, राजस्व न्यायालय में दायर वाद से संबंधित सूचना भी दी जाएगी।
‘दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा’ का शुभारंभ
दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध वर्तमान में आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी। आपत्ति दर्ज करने के लिए रैयत को अंचल कार्यालय जाना होता था। नहीं, तो निबंधित डाक से रैयत आपत्ति दर्ज करते थे। इस सेवा के शुभारंभ होने से रैयत घर बैठे दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
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