स्कूल के 15KM के अंदर की शिक्षकों को लेना होगा आवास, केके पाठक का आदेश; एफिडेविट देने के बाद ही मिलेगी सैलरी
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बिहार के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे। ताकि, उन्हें स्कूल आने-जाने में असुविधा नहीं हो और पढ़ाई भी सुचारू ढंग से हो सके। इसके लिए सभी शिक्षकों को 31 जनवरी, 2024 तक का समय दिया गया है। 31 जनवरी तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक यह शपथ-पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किमी अथवा उस प्रखंड मुख्यालय में अपने आवास की व्यवस्था कर ली है और वह वहीं रहते हैं। ऐसा करने के बाद ही शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
विभाग ने कहा है कि लगातार यह देखा जा रहा है कि कुछ शिक्षकों की विलंब से स्कूल आने और समय से पहले चले जाने की प्रविृति है, जिसका मुख्य कारण स्कूल से अधिक दूरी पर उनका आवास होना है। दूर रहने से स्कूल समय पर आने में उन्हें परेशानी संभव है। यह स्थिति चिंताजनक है। साथ ही शैक्षणिक दृष्टि से उचित भी नहीं है। ऐसे में नजदीक आवासन की व्यवस्था होने से स्कूल आने-जाने में शिक्षकों को दिक्कत नहीं होगी। अत: यह आदेश दिया जाता है कि सभी शिक्षक अपने स्कूल के प्रखंड मुख्यालय अथवा 15 किलोमीटर की परिधि में अपने आवासन की व्यवस्था करें।
वाट्सएप पर शिक्षकों की छुट्टी के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे
शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि वाट्सएप पर छुट्टी के आवेदन देकर शिक्षक चले जाते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होगा। शिक्षकों को अपनी छुट्टी का आवेदन भौतिक रूप से स्कूल में पहुंचाना होगा। ताकि, निरीक्षण करने जाने वाले पदाधिकारी यह देख सकें कि आवेदन किस तारीख को दिया गया है। किस तिथि को वह स्वीकृत किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित करें कि किसी भी शिक्षक, कर्मी और पदाधिकारी का आवेदन वाट्सएप पर नहीं लिया करें।