समस्तीपुर में पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करना पड़ गया महंगा, हाईकोर्ट ने BPCL पर लगाया एक लाख का जुर्माना
पटना हाईकोर्ट ने बीपीसीएल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । मुख्य न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने गोपाल झा की अपील याचिका को स्वीकृति देते हुए उक्त आदेश दिया।
अपीलकर्ता ने समस्तीपुर में एक पेट्रोल पंप के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। बीपीसीएल द्वारा उनका आवेदन न केवल खारिज कर दिया गया, बल्कि एक अन्य पेट्रोल पंप के लिए उनका पहले से मौजूद लाइसेंस भी रद्द कर दिया।
अधिवक्ता सुप्रज्ञा ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखा
याचिकाकर्ता ने बीपीसीएल के रवैये से आजिज होकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार एवं अधिवक्ता सुप्रज्ञा ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखा।
हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई कर अपने आदेश में याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद कर दिया और पेट्रोलियम कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इससे पूर्व में भी बीपीसीएल को जुर्माना किये जाने के बारे में आगाह किया था।