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अब विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को बिहार सरकार हर महीने देगी 4-4 हजार रुपए, शिक्षा एवं पोषण में मिलेगी मदद

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बिहार की विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के दो बच्चों की पढ़ाई एवं पालन पोषण के लिए बिहार सरकार आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत विधवा एवं तलाकशुदा महिला के दो बच्चों को प्रत्येक महीने 4-4 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. ऐसे प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो बच्चे हीं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन, बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य है. सरकार का उद्देश्य है ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का मदद करना है जिनके सिर पर पिता का साया नहीं है.

विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को बिहार का मूल निवासी होना जरूरी

सामाजिक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. बिहार सरकार में समाजिक कल्याण मंत्री मदन साहनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की ज्यादा से ज्यादा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं को इस योजना से आर्थिक मदद मिल सके. ताकि बच्चे शिक्षा एवं पोषण से वंचित नहीं रहे. इसके लिए महिला बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए.

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इन दस्तावेजों की जरूरत

मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के तहत जो होगी वो सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी. जब महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करेंगी उस समय महिलाओं को विधवा या तलाकशुदा होना का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है. बच्चों की उम्र से संबंधी सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है.

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