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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: BPSC TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश, शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही है पटना हाईकोर्ट ने BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना HC ने TRE-1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग को पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट के आदेश से अभ्यर्थियों को राहत मिली है. बता दें कि याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर पटना उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है.

बता दें कि इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने पैरवी की है. दरअसल, अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई वन का रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन बीपीएससी ने पूरक रिजल्ट जारी करने से इनकार कर दिया था. यहां यह बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था जिसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था. लेकिन, दूसरा पहलू यह है कि इसमें कुल वैकेंसी 4797 की थी और ऐसे में 2024 सीटें खाली रह गई थीं. इसके बाद बीपीएससी ने कहा था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा.

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बीपीएससी के इस रुख के बाद अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के इस फैसला का विरोध किया था और हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया है. याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर पटना उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है.

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गौरतलब है कि BPSC TRE 1 में 2024 सीटें खाली रह गई थीं. 9-10 वीं क्लास के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 926, ​​​​साइंस के लिए 681,11-12वीं क्लास के लिए 223 सीटें और अन्य सब्जेक्ट के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नही हुई थी. इस मामले को अभ्यर्थी कोर्ट में ले गए और आज उनके हक में फैसला आया.

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