पटना के 138 कोचिंग संस्थान होंगे बंद;जांच में आयोग्य मिले:गैर निबंधित कोचिंग खोलने पर 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना
पटना के 138 कोचिंग संस्थान बंद होंगे। ये संस्थान जांच में अयोग्य पाए गए हैं। डीएम की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें गैर निबंधित 138 कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जांच के दौरान पाया कि ये कोचिंग संस्थान सरकार के तय मानकों को पूरा नहीं करते। इसके बाद इन्हें बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही डीएम ने अफसरों को गैर निबंधित कोचिंग संस्थान खोलने पर 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना वसूलने का भी निर्देश दिया है।
वहीं, अनुमंडल पदाधिकारियों को इन 138 कोचिंग संस्थानों की जांच करने। अवैध ढंग से संचालन होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी डीएम ने दिया। इस मौके पर एसएसपी राजीव मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
इन तय मानकों से समझौता नहीं
- कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए न तो स्थापित किया जाएगा और न चलाया जाएगा।
- किसी भी कोचिंग संस्था का क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर होना जरूरी।
- कोचिंग संस्थान में प्रवेश एवं निकास अवरोधमुक्त होना चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।
- कोचिंग संस्थानों में में अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित होना चाहिए
संस्थान ने तीसरी बार भी कोताही बरती, तो निबंधन रद्द हो जाएगा
डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 339 लंबित आवेदनों की जांच जल्द पूरी करने और निबंधन समिति की बैठक बुलाने का टास्क दिया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग की जांच करने के लिए 7 टीम बनाई गई है। इसमें छह अनुमंडल स्तरीय और एक जिलास्तरीय टीम शामिल है।
पिछले 10 दिनों में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई है। संबंधित कोचिंग संस्थान को दो सप्ताह में पक्ष रखना है। प्रथम अपराध के लिए 25,000 रुपए और द्वितीय अपराध के लिए 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही द्वितीय अपराध के बाद निबंधन रद्द किए जाने का भी प्रावधान है।
14 कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होने के कारण अयोग्य
बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी को शेष 385 आवेदनों में से 46 का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इनमें 14 कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होने के कारण अयोग्य पाए गए हैं। शेष 32 कोचिंग संस्थान मानकों को पूरा कर रहे हैं। इन्हें समिति ने सहमति दे दी। इसके बाद डीएम ने निबंधन करने का आदेश दिया।
एक हफ्ते में कोचिंग निबंधन के लिए 936 आवेदन आए
पटना जिले में एक हफ्ते में कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए 936 आवेदन आए हैं। इसमें 413 आवेदनों का निबंधन कर दिया गया है। शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच की गई। इन 138 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया। शुक्रवार को बैठक के दौरान समिति ने इन 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया।