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BPSC शिक्षक बहाली 3 में आरक्षण का पुराना 50 फीसदी वाला कोटा ही लागू होगा, शिक्षा विभाग का डीईओ को निर्देश

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। प्राथणिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर 50 फीसदी आरक्षण के अनुसार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग ने गुरुवार को अपने पत्र में कहा कि बैकलॉग रिक्तियों की गणना करके 50 फीसदी आरक्षण के साथ नए सिरे से रोस्टर तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी डीईओ को एक सप्ताह के भीतर में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए वर्ग 1-5 और वर्ग 6-8 की रिक्तियों का रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया चल रही है।

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बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 के लिए मार्च महीने में परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि, पेपर लीक होने के चलते उसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जून महीने में फिर से इस परीक्षा का आयोजन हुआ। इसमें 87774 पदों पर बहाली के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।

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प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी डीईओ से कहा कि स्थिति बदल सकती है। ऐसे में हमें सुनिश्चित करना है कि परिणाम पर इसका कोई असर न हो। बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट की रोक को बरकरार रखा था। अब इस मामले में सितंबर महीने में सुनवाई होनी है। तब तक राज्य में विभिन्न पदों पर बहाली पुराने कोटा फॉर्मूले से ही हो सकती है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षा विभाग की तरह अन्य विभाग भी अपने आरक्षण रोस्टर में बदलाव करेंगे या नहीं।

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