बिहार में कल से शुरू हो जाएगा जमीनों के सर्वे का काम, जानिए.. किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
बिहार में कल यानी 20 अगस्त से जमीनों के सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार द्वारा जमीनों का सर्वे कराने के एलान करने के बाद से ही इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह से संशय की स्थिति है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जमीन के सर्वे में कई तरह के दस्तावेजों की जरुरत पड़ने वाली है। ऐसे में आप अपने दस्तावेजों को इक्ट्ठा कर लें।
सरकार की तरफ से जमीन के सर्वे को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन हर जमीन मालिक को करना होगा। सर्वे के दौरान कई तरह के कागजातों की जरुरत होगी। जिसमें जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए शपथपत्र देना होगा। रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी/ मालगुजारी की रसीद खतियान की नकल तैयार रखना होगा।
इसके अलावे दावाकृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम अदालत का आदेश हो तो आदेश की ओरिजनल कॉपी, आवेदनकर्या या मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी देनी होगी। कई तरह के कागजातों को ऑनलाइन निकाला जा सकता है जबकि ऑफलाइन भी ये सारे काम जिलों में लगे शिविर में जाकर कराए जा सकते हैं। आवेदन के साथ इन कागजातों को अटैच करना होगा।
बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े मामले सामने आ रहे थे। जमीनी विवाद को लेकर आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने जमीनों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। सर्वे किसी की जमीन को छीनने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कराया जा रहा है बल्कि इसका उद्देश्य है कि जमीन उसके सही मालिक के पास चली जाए। सर्वे के बाद जमीनी विवाद से जुड़े मामलों में कमी आ जाएगी।
बिहार के बाहर रहने वाले क्या करें?
जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आपको बस इतना बताना है कि आपकी जमीन कौन सी है और उसकी सीमाएं क्या हैं। इसके लिए आपको सबूत के तौर पर जमीन से जुड़े कागजात सर्वेक्षण टीम को देने होंगे। आप ये कागजात ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आप चाहे भारत में कहीं भी हों या फिर विदेश में, आप कहीं से भी अपने जमीन के कागजात जमा करा सकते हैं। सर्वेक्षण टीम जो रिकॉर्ड बनाएगी, उसे आप 6 महीने बाद देख सकेंगे। इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपको लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई जा रही है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत पर सुनवाई होती है, तो उस समय आप चाहें तो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं।