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जमीन सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यह कार्ड आपके लिए है जरूरी, जानें इसके फायदे और डाउनलोड की प्रक्रिया

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बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। लेकिन, कुछ जिले की पंचायतों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जिस जमीन का सर्वे पूरा हो जा रहा है। उस जमीन का अब प्रॉपर्टी कार्ड भी जारी कर दिया जा रहा है। जिससे भूमि धारक को कई फायदे होंगे। इसलिए बिहार के प्रत्येक भूमि धारक को अपनी जमीन की प्रॉपर्टी कार्ड अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लेनी चाहिए।

जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड उस क्षेत्र या पंचायत में जारी किया जा रहा है, जहां का जमीन सर्वे का कार्य पूरा हो गया हो। अगर आपके क्षेत्र का सर्वे पूरा हो चुका है तो आप भी जमीन प्रॉपर्टी कार्ड अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लें। इस आर्टिकल में हम प्रक्रिया बताएंगे जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

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क्या है जमीन प्रॉपर्टी कार्ड?

जिस जिला और पंचायतों में सर्वे का कार्य संपन्न हो चुका है. वहां के सभी जमीन मालिकों को उनकी जमीन की एक डिजिटल कार्ड दिया जा रहा है. इस कार्ड को प्रॉपर्टी कार्ड या नागरिक अभिलेख कार्ड भी कहा जाता है. इस कार्ड पर आपकी जमीन की संपूर्ण विवरण सभी जानकारी के साथ दर्ज रहेगी. इस कार्ड की मदद से आप जमीन से जुड़ी सभी कार्य सहूलियत के साथ कर सकेंगे.

जमीन प्रॉपर्टी कार्ड के क्या हैं फायदे?

भूमि सर्वेक्षण सर्वे विभाग द्वारा जारी की गई प्रॉपर्टी कार्ड से अनेक प्रकार के आपको फायदे मिलेंगे. जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा यह जमीन किसके नाम पर है. अनेकों प्रकार का विवरण इस कार्ड पर दर्ज रहेगा. जिससे जमीन को लेकर होने वाले विवाद या फ्रॉड के मामले में कमी आ जाएगी. इसके साथ ही आप यह भी आसानी से किसी को बता पाएंगे कि इस जमीन के मालिक हम हैं.

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प्रॉपर्टी कार्ड पर दर्ज रहेगी यह जानकारी :
  • खतियान का क्रम संख्या
  • खाता संख्या
  • रैयत का नाम
  • रैयत के पिता का नाम
  • जाति एवं निवास
  • खेसरा नंबर
  • रकबा एo डीo
  • चौहद्दी
  • भूमि का वर्गीकरण
  • अभ्युक्ति (दखल/ दखल के प्रकार सहित)
  • नजरी नक्शा
  • एक से अधिक रैयतों के हिस्सेदारी के बाद हिस्सा के अनुसार सभी रियासतों का नाम आदि.

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इस प्रक्रिया के माध्यम से डाउनलोड करें प्रॉपर्टी कार्ड :
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • उसके बाद होम पेज पर ही बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं विकल्प पर क्लिक करें.
  • फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं देखने को मिलेंगे.
  • अब नागरिक अधिकार अभिलेख कार्ड प्रिंट करें विकल्प पर क्लिक करें
  • इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना जिला, सर्कल, मौज़ा तथा शिविर का नाम चयन करना होगा.
  • फिर नया खेसरा नंबर दर्ज करें और OK पर क्लिक कर दें.
  • OK विकल्प पर क्लिक करते ही बिहार जमीन प्रॉपर्टी कार्ड देखने को मिल जाएंगे.

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