दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह पूर्व रेल मंत्री एल.एन. मिश्रा की हत्या के मामले में दोषियों की अपील पर नवंबर में सुनवाई करेगा। मिश्रा की हत्या 1975 में बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि यह घटना करीब पांच दशक पुरानी है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने अपीलों को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इसके अलावा हाइकोर्ट ने चारों दोषियों और सीबीआई के वकीलों से अपना पक्ष रखने को कहा।
चारों दोषियों संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपालजी और अधिवक्ता रंजन द्विवेदी ने अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ अपील दायर की है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से स्थगन की मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
यह था मामला
एलएन मिश्रा को समस्तीपुर में ग्रेनेड विस्फोट में घातक चोटें आईं, जहां वे 2 जनवरी, 1975 को ब्रॉड गेज लाइन के उद्घाटन के लिए गए थे। उन्हें उपचार के लिए समस्तीपुर से दानापुर ले जाया गया। वहां 3 जनवरी, 1975 को उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी।
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