समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

बिहार में पैक्स के हटाए गए एक लाख सदस्य बहाल होंगे, SC ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

बिहार के पैक्सों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) से हटाए गए एक लाख से ज्यादा सदस्यों के लिए खुशखबरी है। इनकी सदस्यता दोबारा बहाल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे नियमावली से हटाने को कहा गया था। सदस्यता बहाल होने के बाद इन सदस्यों का नाम मतदाता सूची में भी जुड़ जाएगा। बता दें कि बिहार में अगले महीने ही पैक्स के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

IMG 20231027 WA0021

शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सहकारिता विभाग ने सभी सहायक निबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए सदस्यों की सदस्यता बहाल की जाए। उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएं। इसके अलावा सहकारिता विभाग ने अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें नियम 7 (4) को विलोपित करने को कहा गया था। गुरुवार को विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

IMG 20241003 WA0063IMG 20230604 105636 460

सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सदस्यता बहाली के साथ ही सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को भी पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के एक लाख से अधिक किसान सदस्यों की पैक्स सदस्यता पुनः बहाल हो पाएगी। वे आगामी पैक्स चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।

IMG 20240904 WA0139Dr Chandramani Roy Flex page 0001 1 1 scaledSamastipur Town AdvIMG 20240414 WA0005IMG 20230818 WA0018 02