समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री को रेप केस में अग्रिम जमानत, नौकरी के नाम पर नाबालिग लड़की से 2 साल तक बलात्कार करने के आरोप

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल को दुष्कर्म के आरोप मामले में बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की से दो वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त बनाये गये पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी. जस्टिस राजेश वर्मा ने वृषिण पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवायी करने के बाद गुरुवार 3 अक्टूबर को यह आदेश दिया.

क्या है आरोपः

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक नाबालिग लड़की को नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया. कथित रूप से 2 वर्षों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे. बाद में इस मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने वृषिण पटेल के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

IMG 20231027 WA0021

पोक्सो कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिकाः

पूर्व मंत्री ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसी मामले को हाई कोर्ट में दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद पूर्व मंत्री को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी. अग्रिम जमानत याचिका पर पूर्व मंत्री की ओर से अधिवक्ता कौशल किशोर ने पक्ष रखा था.

IMG 20240904 WA0165IMG 20230604 105636 460

पूर्व मंत्री ने फंसाये जाने का जताया था संदेहः

कोर्ट को अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि इसी मामले में पूर्व मंत्री ने राज्य की आर्थिक अपराध इकाई को सूचना देकर बताया था कि एक महिला द्वारा साजिश के तहत 50 लाख रुपए ऐंठने के लिए झूठा यौन शोषण के मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया जा सकता है. आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत करने के बाद उस महिला द्वारा पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था.

Dr Chandramani Roy Flex page 0001 1 1 scaledIMG 20240904 WA0139Half Page Paper Design 25x33 cm 05.06.24 page 0001IMG 20240414 WA0005IMG 20230818 WA0018 02