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₹2300 प्रति क्विंटल, 48 घंटे में पेमेंट; बिहार के किसान धान बेचना चाहते हैं तो फटाफट ये काम कर लें

अगर आप बिहार के किसान हैं, और आपने धान की फसल की खेती की है तो आप धान की फसल को अच्छी कीमतों पर बेच सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे. दरअसल, बिहार में सहकारिता विभाग के द्वारा 23 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जानी है. कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल के सभी जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू भी कर दी गई है. जबकि बाकी इलाकों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी. ऐसे में बिहार के किसान सहकारिता में धान की बिक्री कर सकते हैं.

अगर आप किसान हैं और सहकारिता में धान की बिक्री करना चाहते हैं, तो आपको पहले किसान पंजीकरण करना होगा. धान बिक्री हेतु किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल https://www.dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर निबंधन करना होगा. जो किसान पहले ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें निबंधन नहीं करना पड़ेगा. इसके बाद किसानों को इस https://esahkari.bih.nic.in/ पर जाकर वहां किसान कॉर्नर में जाना होगा. फिर धान अधिप्राप्ति 2024-25 पर क्लिक करने के बाद वहां अपने किसान पंजीकरण संख्या के साथ उन्हें लॉगिन करना पड़ेगा. इसके बाद किसानों को कई प्रकार की जानकारी देनी होगी और वह अपने धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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किसानों को देनी होगी यह जानकारी, करना होगा यह काम

इस दौरान किसानों को अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी, आधार संख्या, नॉमिनी, कृषक का प्रकार सहित कई प्रकार की जानकारियां भरनी होगी. सारी जानकारियां भरने के बाद किसान आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि रैयत किसान अधिकतम ढाई सौ क्विंटल जबकि गैर रैयत किसान अधिकतम एक सौ क्विंटल तक धान की बिक्री इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं. जिसके बाद डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे. यदि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह टोल फ्री नंबर 18003456194 पर संपर्क कर इसकी सूचना भी दे सकते हैं.

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सरकार दे रही है धान की अच्छी कीमत

गौरतलब है कि बाजार में धान की फसल 18 सौ से 19 सौ रुपए प्रति क्विंटल तक की बिकती है. लेकिन सहकारिता में धान की फसल की कीमत 23 सौ से 2320 रुपए प्रति क्विंटल दी जाती है. ऐसे में अगर आपने धान की खेती की है तो आप सीधे सहकारिता को धान बेच सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप रैयत किसान है तो आप अपने जमीन की मालगुजारी रसीद देकर धान की फसल बेच सकते हैं. जबकि गैर रैयत किसान स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भरकर 100 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं. स्व-घोषणा प्रपत्र भी सहकारिता के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है.

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आवेदन करने पहले इन बातों का रखें ध्यान

1. आवेदन प्रक्रिया में ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. यह ओटीपी आवेदन के लिए आवश्यक और गोपनीय है. कृपया केवल एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करें.2. यदि आपके पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है, तो कृपया किसान पंजीकरण लिंक पर जाकर पंजीकरण करें.3. यदि किसान पंजीकरण विवरण में कोई त्रुटि हो, तो किसान पंजीकरण संशोधन लिंक पर जाकर सुधार करें.4. आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें. एक बार आवेदन फाइनल सबमिट हो जाने के बाद इसमें सुधार की अनुमति नहीं होगी.5. यदि किसान का प्रकार ‘रैयत’ है, तो भूमि विवरणी में जमाबंदी पंजी का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जानने के लिए यहां जाएं.6. रैयत किसान अधिकतम 250 क्विंटल जबकि गैर-रैयत किसान: अधिकतम 100 क्विंटल धान की कर सकते हैं बिक्री.7. 1 नवंबर 2024 से धान अधिप्राप्ति शुरू हो रही है. आप अपनी पसंद के किसी भी अधिप्राप्ति केंद्र पर धान बेच सकते हैं.8. तकनीकी समस्याओं के लिए 0612-2506307, 18001800110 पर संपर्क कर सकते हैं.

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