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बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक, HC के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ऐलान

बिहार में लाखों सरकारी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में शिक्षकों और ट्रांसफर और पोस्टिंग को फिलहाल रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। सभी चरणों की सक्षमता परीक्षा होने के बाद ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार नई तबादला नीति भी लेकर आएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीचर से ऑनलाइन ई-शिक्षा कोष पोर्टल से स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

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शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि तत्काल शिक्षकों की तबादला नीति पर रोक रहेगी। आगे इसे संशोधित कर और भी सरल बनाया जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद एक साथ तबादला किया जाएगा। अभी जो शिक्षक जिस स्कूल में हैं, वहीं योगदान देंगे। एक सवाल के उत्तर में कहा कि नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी एक साथ बन रहे हैं, इसलिए वरीयता एक समान रहेगी। हालांकि बाद में वरीयता मामले पर विचार किया जा सकता है।

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पटना हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। हाई कोर्ट ने तबादला नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे और तीन सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करे। सरकार का हलफनामा आने के बाद इस पर अंतिम फैसला दिया जाएगा। तब तक के लिए याचिकाकर्ता शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर कोर्ट ने स्टे लगाया है।

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