बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नये निर्देश के बाद अब भूमि मालिक बिना दाखिल खारिज के ही जमीन मापी करवा सकेंगे. इस आदेश में बताया गया है कि अगर अगर आपकी जमीन का म्युटेशन यानी दाखिल ख़ारिज नहीं हुआ है तो भी आप भूमि मापी के लिए फुल डिटेल देकर आवेदन कर सकेंगे. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि बिना जमाबंदी के भी जमीन मापी हो सकती है और इसका प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अगर किसी भूमि मालिक ने जमीन का किसी कारणवश म्यूटेशन नहीं करवा पाए है और अब इसकी मापी करना चाहते हैं, तो इसके लिए वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें जमीन मापी के लिए फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा. फीस भुगतान नहीं करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा. नियम के मुताबिक अब 60 दिनों के भीतर मापी का निर्धारण कर लिए जाने का प्रावधान है.
दीपक कुमार ने आगे बताया कि राज्य के भू-मालिकों को मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा दी गई है. अब जमीनों को मापी पोर्टल के ड्रॉप डाउन से जोड़ दिया जाएगा. विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया की मापी को भू-अभिलेख पोर्टल से बिना देरी किये जोड़ा जाए. इससे रैयतों की जमीन मापी की सत्यापित प्रति लेने में सहूलियत होगी.
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